कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार को एक समिति बनाने के निर्देश देने वाले 18 जून के आदेश को वापस लेने से मना कर दिया है। जिससे ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 18 जून को कोलकाता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायतों की जांच करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए एक समिति गठिन करने का निर्देश दिया था।
कोलकाता हाईकोर्ट के इस निर्देश को वापस लेने या इस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका पश्चिम सरकार की ओर से दायर की गई थी। गैरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की बहुत घटनाएं हुई थीं, जिसमें भाजपा और टीएमसी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई थी।
Page Views:
292
Leave Your Comment